उम्रकैद और 5 करोड़ जुर्माना, जब प्लेन में फर्जी कॉल पर मिल गई थी तगड़ी सजा

बिजनेसमैन को प्लेन हाईजैक की धमकी देने के मामले में उम्रकैद की सजा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है.

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फ्लाइट की करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग

रेल या बस के मुकाबले हवाई सफर दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है. अब फर्ज कीजिए कि लोग फ्लाइट में बैठे हुए मजे से अपने सफर का लुत्फ उठा रहे हो, ऐसे में उन्हें बीच आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर पता लगे कि उनकी फ्लाइट में हाईजैकर्स है. तब लोगों पर क्या ही बीतती होगी. इस बारे में सोचकर ही इंसान सिहर जाए. पिछले दिनों कई उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. हालांकि गनीमत ये रही कि ये धमकियां महज अफवाह थी. अगर कोई शख्स किसी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देता है तो उसकी खैर नहीं.

फ्लाइट हाईजैक की धमकी देने पर कड़ी सजा

ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने शख्स को कड़ी सजा सुनाई है. अहमदाबाद की एक विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को एक व्यवसायी को मुंबई-दिल्ली की फ्लाइट हाईजैक की धमकी देने वाले मामले में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया. देश में अपहरण विरोधी अधिनियम, 2016 (संशोधित) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ यह पहला मामला है.

दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में छोड़ा धमकीभरा नोट

साल 2017 में, बिरजू किशोर सल्ला ने मुंबई से दिल्ली जाने वाली जेट एयरवेज की उड़ान में एक नोट छोड़ा था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि विमान हाईजैकर्स और विस्फोटक हैं. 23 जनवरी को दायर आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी बिरजू सल्ला ने इसे प्लान किया और धमकी भरे नोट की तैयारी कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसी मामले में अदालत ने जुर्माने के 5 करोड़ रुपये में से सल्ला को विमान के पायलट और सह-पायलट को एक-एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया.

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फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कोर्ट ने दिया ये आदेश

इस धमकी भरे नोट के बरामद होने के बाद, 30 अक्टूबर, 2017 को फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जज दवे ने यह भी आदेश दिया कि दो एयर होस्टेस को 50,000 रुपये और विमान में सवार अन्य क्रू मेंबर को 25,000 रुपये का भुगतान किया जाए, विमान में 115 यात्री और सात क्रू मेंबर सवार थे. 23 जनवरी, 2017 को दायर एनआईए के आरोपपत्र में कहा गया था कि आरोपी ने उड़ान के उसी दिन सुबह मुंबई स्थित अपने कार्यालय में लैपटॉप पर धमकी टाइप की थी और उसका प्रिंट निकाला था, जिसे उसने बाद में विमान के टॉयलेट में टिशू पेपर बॉक्स में डाल दिया था.

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धमकीभरे नोट में क्या लिखा था

आरोपपत्र में कहा गया है कि सल्ला ने अंग्रेजी में लिखा था: "फ्लाइट नंबर 9डब्ल्यू अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है और विमान को लैंड नहीं किया जाना चाहिए और सीधे पीओके के लिए उड़ान भरनी चाहिए, विमान में 12 लोग सवार हैं. अगर आप लैंडिंग गियर लगाएंगे तो आपको लोगों के मरने की आवाज सुनाई देगी. इसे मजाक के तौर पर न लें..." 

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