अमृता फडणवीस को रिश्वत देने की आरोपी अनिक्षा को कोर्ट ने 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा

अमृता फडणवीस को रिश्वत देने की आरोपी अनिक्षा को कोर्ट ने 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में जयसिंघानी के पिता भी आरोपी हैं और वह फरार हैं.

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अनिक्षा को सत्र न्यायालय की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया था
मुंबई:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  (Devendra Fadnavis) की पत्नी को अमृता फडणवीस धमकी और रिश्वत की पेशकश मामले में गिरफ्तार आरोपी अनिक्षा अनिल जयसिंघानी को कोर्ट ने  21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. अनिक्षा को सत्र न्यायालय की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया था. इससे पहले पुलिस ने बताया कि अमृता ने एक आपराधिक मामले में हस्तेक्षप के लिए पैसे की पेशकश करने और धमकाने के आरोप में डिजाइनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इस मामले में जयसिंघानी के पिता भी आरोपी हैं और वह फरार हैं.

अधिकारी ने बताया कि अमृता की शिकायत पर 20 फरवरी को मालाबार हिल थाने में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसकी पहचान अनिक्षा के रूप में हुई है. प्राथमिकी के अनुसार, अनिक्षा पिछले 16 महीने से अमृता के संपर्क में थी और उनके घर भी जाती थी. पुलिस को दिए अपने बयान में अमृता ने कहा कि वह अनिक्षा से पहली बार नवंबर 2021 में मिली थीं.

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मालाबार हिल थाने के अधिकारी ने कहा कि अनिष्का ने दावा किया कि वह डिजाइनर है और वस्त्र, आभूषण तथा जूते डिजाइन करती है. उसने उपमुख्यमंत्री फडणवीस की पत्नी से सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन्हें पहनने का अनुरोध किया था, ताकि उसके उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिले.

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अधिकारी ने कहा कि अनिक्षा ने कथित तौर पर अमृता को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और वह अपने परिवार की देखभाल कर रही है. अधिकारी ने कहा कि अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनिक्षा ने कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की और दावा किया कि इससे वे पैसे कमा सकती हैं. अधिकारी ने कहा कि इसके बाद उसने अपने पिता को एक पुलिस मामले में बचाने के लिए अमृता को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये की पेशकश की.

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अधिकारी ने कहा कि अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनिष्का के व्यवहार से परेशान थीं और उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. इसके बाद महिला ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, वॉयस संदेश और कई लिखित संदेश भेजे. अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि अनिष्का और उसके पिता ने अप्रत्यक्ष रूप से अमृता को धमकी दी और उनके खिलाफ साजिश रची। शहर की पुलिस ने अनिष्का और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

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