धनशोधन मामला: संजय सिंह ने गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

ईडी का धनशोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उत्पन्न है. सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

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नई दिल्ली: जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया. संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और वहां से याचिका खारिज हो जाने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया है.

उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को इस मामले में सिंह की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह रिकॉर्ड पर तथ्यों के अभाव में एक प्रमुख जांच एजेंसी (सीबीआई) पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकता है. अब, सिंह ने वकील विवेक जैन और रजत भारद्वाज द्वारा दायर याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

ईडी का धनशोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उत्पन्न है. सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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