- बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
- जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी.
- जस्टिस अनीश दयाल ने जैकलीन की याचिका को निराधार बताकर खारिज कर दिया.
- जैकलीन ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.
जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और दिल्ली की एक निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द करने का भी अनुरोध किया था. लेकिन जस्टिस अनीश दयाल ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जैकलीन की याचिका में कोई दम नहीं है. विशेष अदालत ने भी अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया था और पहली नजर में आरोपों में दम नजर आया था. वकील ने ये भी कहा कि संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है.
बता दें, जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. वह जांच के दौरान पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश भी हो चुकी हैं.
दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. देश भर में कई अन्य मामलों में भी उसके खिलाफ जांच चल रही है.
ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज को दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की धाराएं लगाई हैं.
पॉलोस और चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने हवाला का इस्तेमाल किया और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मुखौटा कंपनियां बनाईं ताकि अपराध से कमाई गई रकम को जमा किया जा सके.