आम आदमी पार्टी को केंद्र ने अलॉट किया नया ऑफिस, कोर्ट के आदेश से लेकर नए पते तक जानें सब कुछ

आम आदमी पार्टी को पुराना दफ्तर (Aam Admi Party Head Office) 10 अगस्त तक खाली करना होगा. डेडलाइन से पहले दफ्तर नई जगह पर शिफ्ट करना होगा, जिसके बाद AAP दफ्तर का पता बदल जाएगा.

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नई दिल्ली:

अब आम आदमी पार्टी (AAP New Head Office) को नया दफ्तर मिल गया है. मुख्यालय के लिए पार्टी को नई जगह अलॉट कर दी गई है. पार्टी का नया पता अब रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली होगा. फिलहाल पार्टी का मुख्यालय 206, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली में है. आम आदमी पार्टी का दफ्तर अभी जिस जगह पर है, उस जगह पर राउज एवेन्यू कोर्ट का एक्सटेंशन होना है. इसलिए पार्टी को यह दफ्तर खाली करने के लिए कहा गया था. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की अपील पर केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए थे कि सेंट्रल दिल्ली में उनको कार्यालय आवंटित किया जाए. अदालत के निर्देश के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ़्तर आवंटित कर दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जब सभी पार्टियों का दफ्तर सेंट्रल दिल्ली में है तो आम आदमी पार्टी को सेंट्रल दिल्ली में दफ्तर क्यों नहीं दे सकते? अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ़्तर आवंटित कर दिया है. AAP को मौजूदा दफ्तर 10 अगस्त तक खाली करना होगा.

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AAP दफ्तर का नया पता

जल्द ही आम आदमी पार्टी का पता बदलने वाला है. केंद्र सरकार ने अदालत के आदेश पर आम आदमी पार्टी को मुख्यालय के लिए नई जगह रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली में आवंटित कर दी है. वहीं पार्टी को पुराना दफ्तर 10 अगस्त तक खाली करना होगा. डेडलाइन से पहले दफ्तर नई जगह पर शिफ्ट करना होगा, जिसके बाद AAP दफ्तर का पता बदल जाएगा.

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नई जगह पर कब शिफ्ट होगा AAP का दफ्तर

आम आदमी पार्टी का दफ्तर नए पते पर जल्द ही शिफ्ट हो जाएगा. पार्टी को 10 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है. इस हिसाब से उनके पास शिफ्टिंग के लिए महज 15 दिन बचे हैं. 15 दिनों के भीतर पार्टी को नए पते पर दफ्तर शिफ्ट करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पहले दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, लेकिन हालांकि मोहलत बाद में बढ़ा दी गई. लेकिन ये तो तय हो गया था कि पता बदलने वाला है.

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AAP को क्यों खाली करना है मौजूदा दफ्तर

आम आदमी पार्टी का मुख्यालय अभी जिस जगह पर है उस जगह को साल 2020 में हाई कोर्ट को जिला अदालत के विस्तार के लिए अलॉट कर दिया गया था. लेकिन दफ्तर होने की  वजह से अदालत के विस्तार का काम अटका हुआ हा. इसीलिए उनको जगह खाली करने का आदेश अदालत ने दिया था इसके साथ ही केंद्र सरकार से उनके लिए नई जगह आवंटित करने का भी निर्देश दिया था.

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