इंदौर में मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले की भीड़ ने की पिटाई, मंत्री बोले- फर्जी नाम का इस्तेमाल करता था

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह चूड़ी बेचने का काम जिस मोहल्ले में कर रहा था, उसने हिन्दू नाम रखा हुआ था जबकि वह दूसरे समुदाय से था. इसी तरह से उसके दो आधार कार्ड भी मिले हैं.

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इंदौर में मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले की पिटाई
नई दिल्ली:

एमपी में एक चूड़ी बेचने वाले 25 साल के युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना रविवार 22 अगस्त गोविंद नगर के बाणगंगा  इलाके की बताई जा रही है. इस मामले में इंदौर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना के तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरा आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया. राकेश पवार, राजकुमार भटनागर, विवेक व्यास को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही अरेस्ट कर लिया है. वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान 25 वर्षीय तसलीम के रूप में हुई है, जिसे बाणगंगा इलाके में भीड़ ने बेरहमी से पीटा था. अज्ञात लोग पीड़ित को धार्मिक गालियां दे रहे थे और कुछ दिन पहले बॉम्बे बाजार (इस घटना में वाल्मिकी समाज से जुड़े सब्जी बेचने वाले और उसके दो नाबालिग रिश्तेदारों को पीटा गया था) में हुई घटना के लिए उस पर चिल्ला रहे थे.

पीड़ित के मुताबिक, वह बाणगंगा इलाके में चूड़ियां बेच रहा था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने पहले मेरा नाम पूछा और मेरा नाम डायल करने के बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे पैसे भी लूट लिए और चूड़ियां और अन्य सामग्री जो मैं ले जा रहा था, उन्हें भी तोड़ दिया. पीड़ित युवक ने बताया कि उन्होंने पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया नाम पूछकर मारा, बॉम्बे बाज़ार में हुई घटना का जिक्र कर रहे थे.

इससे पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह चूड़ी बेचने का काम जिस मोहल्ले में कर रहा था, उसने हिन्दू नाम रखा हुआ था जबकि वह दूसरे समुदाय से था. इसी तरह से उसके दो आधार कार्ड भी मिले हैं, लेकिन गृहमंत्री ने ये नहीं बताया कि इससे भी किसी को पिटाई करने का हक नहीं मिलता. कानून की धज्जियां उड़ते हुए आरोपी जिस तरह युवक को पीट रहे थे, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है. लोग इस पर खूब प्रतिक्रिया भी दे रहे  हैं.

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पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 141, 142, 143, 147 (गैरकानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने से संबंधित धाराएं) 294, 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) 323, 395 (डकैती), 506 120 बी और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है.

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इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी ने कहा कि हमने शिकायतकर्ता के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लोगों के आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर इसे ना फैलाएं और प्रतिक्रिया दें. कई बार ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती हैं. हम सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं.
 

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