मांस की दुकान (Meat Shop) और धार्मिक स्थल (Religious Place) के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की शर्त इन दुकानों के लिए नये या नवीनीकृत लाइसेंस देने की प्रस्तावित नीति का हिस्सा है, जिसे मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन की मंजूरी मिल गई. यह उन कई प्रस्तावों में से एक था, जिन्हें एमसीडी सदन ने संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान हंगामे के बीच पारित कर दिया.
मंगलवार को सदन में पेश एजेंडे के अनुसार, प्रस्तावित नीति मांस की दुकानों, मांस प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग या भंडारण संयंत्रों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों के लिए नये लाइसेंस देने या लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित है.
सदन की कार्यवाही के अनुसार, प्रस्ताव में मांस की दुकान और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थलों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की शर्त लगाई गई है.
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