MCD ने मांस की दुकानों और धार्मिक स्थलों के बीच 150 मीटर की दूरी संबंधी नीति को मंजूरी दी

सदन की कार्यवाही के अनुसार, प्रस्ताव में मांस की दुकान और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थलों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की शर्त लगाई गई है. 

Advertisement
Read Time: 5 mins
150 मीटर की दूरी की शर्त नये या नवीनीकृत लाइसेंस देने की प्रस्तावित नीति का हिस्सा है. (प्रतीकात्‍मक)
नई दिल्ली:

मांस की दुकान (Meat Shop) और धार्मिक स्थल (Religious Place) के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की शर्त इन दुकानों के लिए नये या नवीनीकृत लाइसेंस देने की प्रस्तावित नीति का हिस्सा है, जिसे मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन की मंजूरी मिल गई. यह उन कई प्रस्तावों में से एक था, जिन्हें एमसीडी सदन ने संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान हंगामे के बीच पारित कर दिया. 

मंगलवार को सदन में पेश एजेंडे के अनुसार, प्रस्तावित नीति मांस की दुकानों, मांस प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग या भंडारण संयंत्रों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों के लिए नये लाइसेंस देने या लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित है. 

Advertisement

सदन की कार्यवाही के अनुसार, प्रस्ताव में मांस की दुकान और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थलों के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की शर्त लगाई गई है. 

ये भी पढ़ें :

* महुआ मोइत्रा द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को...
* शराब घोटाला : मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत
* दिल्‍ली के संगम विहार में गुब्बारा भरने वाले गैस सिलेंडर में ब्‍लास्‍ट, एक शख्‍स की मौत 2 घायल

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
West Bengal के Lakshmikanta Pur की घटना, बंगाल में बीच सड़क महिला की बेरहमी से पिटाई | NDTV India
Topics mentioned in this article