मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : इलाहाबाद HC का मथुरा की अदालत को निर्देश- 4 महीने में निपटाएं सभी अर्जियां

HC ने मथुरा की अदालत को मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट की ओर से अधिकतम  4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं.

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इलाहाबाद HC ने मथुरा की अदालत को मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द निपटाने के दिए निर्देश दिया है

इलाहाबाद:

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान HC ने मथुरा की अदालत को मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट की ओर से अधिकतम  4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं.सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया.  भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया. जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में यह सुनवाई हुई.

गौरतलब है कि मथुरा की अदालत में जन्म भूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने और उनका निस्तारण किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. इस अर्जी में मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को क्लब कर एक साथ सुनवाई किए जाने की भी मांग की गई थी. 

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