श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह केस: हिंदू पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने अमीनो को दिया निरीक्षण का आदेश

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को 190 साल हो गए हैं. नया साल इसके निपटारे को लेकर नई उम्मीदें लाया है. परिसर के अमीन आख्या (सर्वे/रिपोर्ट) भी कोर्ट में सौंपी जानी है.

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शाही ईदगाह मस्ज़िद की 2.65 एकड़ भूमि को लेकर विवाद चल रहा है
मथुरा:

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के केस में कोर्ट ने अमीनो को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर एक अर्जी पर कोर्ट ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने बीते साल दिसंबर में सीनियर डिविजन कोर्ट में विष्णु गुप्ता की याचिका पर शाही ईदगाह मस्जिद का अमीनी सर्वे कराए जाने का आदेश दिया गया था. लेकिन इसका पालन नहीं हुआ. 

ऐसे में बुधवार को वादी विष्णु गुप्ता के वकील शैलेश दुबे ने कोर्ट से अपने अमीनी सर्वे कराए जाने के आदेश का पालन कराने को लेकर अर्जी दी थी. शाही ईदगाह मस्जिद में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षकारों को सूचना देने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद का मुआयना करके इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को 190 साल हो गए हैं. नया साल इसके निपटारे को लेकर नई उम्मीदें लाया है. परिसर के अमीन आख्या (सर्वे/रिपोर्ट) भी कोर्ट में सौंपी जानी है.

 हिंदू महासभा की याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई
वहीं, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर जिला न्यायालय की सिविल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 28 अप्रैल की अगली तारीख दे दी है. अब सबकी निगाहें 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.

 2.65 एकड़ भूमि को लेकर विवाद
शाही ईदगाह मस्ज़िद की 2.65 एकड़ भूमि को लेकर विवाद चल रहा है. हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि कृष्ण जन्मभूमि केस में ईदगाह में अमीन सर्वे के लिए प्रार्थना पहले ही दिया जा चुका है. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर कई बार सूचना दे चुके हैं, लेकिन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ है. कई बार सूचना भेजने पर भी वह लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि कोर्ट में डाक नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है. 

हिंदू पक्ष की दलीलें
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के प्रबंध समिति सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विजय बहादुर सिंह कहते हैं कि इस मसले पर 1832 से 1968 के बीच 9 केस कोर्ट में चले. सभी में हिंदू पक्ष जीता. यहां मंदिर से मस्जिद की ओर दरवाजा और हिंदू प्रतीक चिह्न मौजूद हैं.

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मुस्लिम पक्ष के तर्क
शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद कहते हैं कि हम अमीन सर्वे के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेंगे. ईदगाह में कोई हिंदू प्रतीक चिह्न नहीं. ये ईरानी-मुगल कला से बनी है.

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