दिल्ली शराब घोटाला में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ना देने के फैसले को बरकरार रखते हुए सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत ना देने के आदेश में बदलाव का कोई आधार नहीं मिला.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एस वीएन भट्टी वाली चार जजों की बेंच ने इस मामले में चेंबर में विचार किया. इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है.
पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में कोई आधार नहीं है. जस्टिस संजीव खंड और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने जमानत याचिका खारिज करने का 30 अक्तूबर का फैसला बरकरार रखा. बता दें, दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को बनाने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.