मैट्रिमोनियल साइट पर महिला से मिला शख्स, शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, केस दर्ज

शिकायत के अनुसार, जब महिला ने शादी करने के लिए कहा गया तो आरोपी शख्स उसके परिवार के सदस्यों को मारने और उसकी प्राइवेट फोटो लीक करने की धमकी दे रहा है.

विज्ञापन
Read Time: 11 mins
पुलिस ने महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.(प्रतीकात्मक फोटो)
मथुरा:

यूपी पुलिस ने एक मैट्रिमोनियल साइट्स ( Matrimonial Site) पर मिली 24 वर्षीय महिला का कथित तौर पर यौन शोषण (Sexually Exploiting) करने और उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी देने के आरोप में नोएडा के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है. सर्कल ऑफिसर (रिफाइनरी) श्वेता वर्मा ने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को 27 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है.

एफआईआर का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपी शख्स एक मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिये उस दौरान महिला से मिला था जब वह 2019 में दिल्ली हवाई अड्डे पर वर्किंग थी.

आरोपी ने महिला के साथ बनाया शारीरिक संबंध
महिला ने शिकायत में कहा कि आरोपी शख्स ने खुद को एक बिजनेसमैन बताया और बातचीत बढ़ने पर उसके घर आना-जाना शुरू कर दिया. सितंबर 2020 में, जब वह मथुरा में अपने घर पर अकेली थी, तो वह आदमी वहां  पहुंचा गया और कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाया.

शादी का दिया झांसा, प्रेगनेंट होने पर कराया अबॉर्शन
पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने शिकायत में कहा, आरोपी शख्स ने शादी का झांसा दिया. उसके बाद, आरोपी दिल्ली में उसके फ्लैट और मथुरा में घर जाता रहा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इतना दी नहीं, पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह गर्भवती (Pregnant)  हो गई थी. जिसके बाद नवंबर 2022 में, शख्स ने धोखे से उसे एक दवा खिलाकर गर्भपात (Abortion) करा दिया. महिला ने आरोप लगाया है कि वह लगभग छह महीने पहले तक महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा.

परिवार के सदस्यों को मारने और प्राइवेट फोटो लीक करने की दी धमकी
शिकायत के अनुसार, अब जब महिला ने शादी करने के लिए कहा गया तो आरोपी शख्स उसके परिवार के सदस्यों को मारने और उसकी प्राइवेट फोटो लीक करने की धमकी दे रहा है. महिला ने कहा कि वह डरी हुई है और उसे अपना काम करना भी मुश्किल हो रहा है.

महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज
हाईवे पुलिस स्टेशन के SHO उमेश चंद त्रिपाठी ने कहा कि महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरोपी शख्स के खिलाफ धारा 493 (किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास उत्पन्न करके सहवास करना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना), आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Assembly Election Results 2024: 30 Second में जानिए Maharashtra-Jharkhand में हो क्या गया?
Topics mentioned in this article