मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला आज.
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- महाराष्ट्र की विशेष NIA कोर्ट ने मालेगांव बम धमाका मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है.
- धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और जज ने कर्नल पुरोहित के घर RDX होने के सबूत न मिलने की बात कही.
- जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर सकी कि जिस बाइक में बम रखा गया था वह बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी.
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हमें बताएं।महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमका मामले में 17 साल बाद फैसला आ गया है. महाराष्ट्र की विशेष NIA कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है. बता दें कि इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नल पुरोहित के घर RDX होने के सबूत नहीं मिले हैं. जांच एजेंसी ये बात साबित नहीं कर सकीं. जज ने ये भी कहा है कि जांच एजेंसी ये सिद्ध नहीं कर सकीं कि जिस बाइक में बम रखा गया था वह बाइक प्रज्ञा की थी. प्रज्ञा की बाइक होने का कोई सबूत नहीं मिला है. वाहन प्रज्ञा के कब्जे में था इसका भी सबूत नहीं मिला है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: टाइमलाइन
- 29 सितंबर 2008: रात 9:35 बजे धमाका
- मालेगांव में मस्जिद के पास धमाका
- 6 की मौत, 101 घायल
- 30 सितंबर 2008: तड़के 3 बजे FIR दर्ज
- 21 अक्टूबर 2008: ATS को जांच
- 20 जनवरी 2009: ATS की चार्जशीट
- 13 अप्रैल 2011: NIA के हाथ जांच
- 21 अप्रैल 2011: ATS कीसप्लीमेंट्री चार्जशीट
- 13 मई 2016: NIA की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
- 2017: सभी आरोपी ज़मानत पर रिहा
- 27 दिसंबर 2017: NIA कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया
- 30 अक्टूबर 2018: 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम
- 3 दिसंबर 2018: पहला गवाह पेश
- 4 सितंबर 2023: अंतिम गवाह पेश
- 12 अगस्त 2024: गवाहों के बयान की प्रक्रिया पूरी
- 25 जुलाई से 27 सितंबर 2024: प्रॉसिक्यूशन की बहस
- 30 सितंबर से 3 अप्रैल 2025: डिफेंस की बहस 4 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 तक प्रॉसिक्यूशन की जवाबी बहस