रेप केस में मलयालम एक्टर सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम संरक्षण को मंजूरी

24 सितंबर को केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

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रेप के मामले में घिरे मलयालम अभिनेता सिद्दीको को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को एक युवा अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज रेप के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है. जज बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया. इससे पहले 24 सितंबर को केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की उस याचिका की सुनवाई की, जिसमें उन्होंने रेप मामले में अग्रिम जमानत देने से केरल हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी. अभिनेता ने अधिवक्ता रंजीता रोहतगी के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने रेप मामले में 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उन्हें (अभिनेता को) हिरासत में लेकर पूछताछ करना अपरिहार्य है.

केरल हाई कोर्ट की दलील

अदालत ने कहा था कि चूंकि सिद्दीकी ने अपने बचाव में 'घटना से पूरी तरह इनकार' किया था, इसलिए उनका पौरुष परीक्षण अभी नहीं हुआ है और इस बात की 'उचित आशंका' है कि वह गवाहों को डरा सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें राहत देने के लिए 'अदालत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा'.' हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि आदेश में उसके द्वारा की गई टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा.

सिद्दीकी पर क्या आरोप

सिद्दीकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे. हाई कोर्ट के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया था कि शिकायतकर्ता एक थिएटर में 2016 में यौन दुर्व्यवहार और 'मौखिक यौन प्रस्ताव' के निराधार और झूठे दावे पिछले पांच वर्षों से लगातार करती रही हैं.

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