Maharashtra phone taping case : महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस (IPS) अधिकारी रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है. बॉम्बे HC में अपनी रिट याचिका में रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) ने मांग की है कि फोन टैपिंग मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई से राहत दी जाए. ग़ौरतलब है कि मुम्बई पुलिस की साइबर यूनिट ने सीक्रेट डेटा लीक मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की है. मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज है. रश्मि जब कमिश्नर ऑफ इंटेलीजेंस थी तब उन्होंने ही फोन टैपिंग के जरिये तबादला पोस्टिंग रैकेट का खुलासा किया था.
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गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कथित फोन टैपिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को पिछले माह दोबारा तलब किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि शुक्ला को तीन मई तक मुंबई में पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया है.रश्मि हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर तैनात हैं.इससे पहले साइबर सेल ने शुक्ला को बुधवार को पेश होने के लिए कहा था. हालांकि, उन्होंने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए असमर्थता जताई थी और उन्हें सवालों की सूची भेजने की मांग की थी ताकि वह अपना जवाब भेज सकें.
राज्य के खुफिया विभाग की शिकायत पर कथित रूप से अवैध तरीके से फोन टैप करने और कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में शासकीय गोपनीयता कानून के तहत बीकेसी साइबर पुलिस थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी. भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कथित रूप से शुक्ला द्वारा तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को पुलिस के तबादले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया था, जिसके बाद शुक्ला विवाद के केंद्र में आ गई थीं.