महाराष्ट्र: चाय नहीं मिलने से आगबबूला हुए डॉक्टर, ऑपरेशन बीच में छोड़ OT से चले गए

जिले की सीईओ सौम्या शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, अगर चाय के लिए डॉक्टर ऑपरेशन छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ आईपीएस की 304 के तहत कर्रवाई होनी चाहिए.

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चाय नहीं मिलने पर डॉक्टर ने छोड़ा ऑपरेशन

महाराष्ट्र के नागपुर में एक सरकारी अस्पताल (Nagpur Govt Hospital Doctor) में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. चाय की ऐसी लत कि डॉक्टर गुस्से से आगबबूला हो गए और ऑपरेशन बीच में छोड़कर ओटी से निकल गए. जानकारी के मुताबिक यह घटना नागपुर की मौदा तहसील के स्थानीय अरोग्य केंद्र में तीन नवंबर को हुई. परिवार नियोजन की शस्त्रक्रिया के लिए 8 महिलाओं बुलाया गया था. महिलाओं के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर तेजरंग भालवी को बुलाया गया था. डॉक्टर ने जैसे ही 4 ऑपरेशन निपटाए उनको चाय की तलब होने लगी. अस्पताल में चाय नहीं मिलने से वह इस कदर नाराज हो गए कि बाकी के ऑपरेशन किए बिना ही वह ऑपरेशन थिएटर से चले गए. जब कि बाकी बची चारों महिलाओं को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जा चुका था.

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ऑपरेशन के लिए भेजे गए दूसरे डॉक्टर्स

हैरान कर देने वाले इस मामले की जानकारी जैसे ही जिले की सीईओ सौम्या शर्मा को मिली तो उन्होंने जिला परिषद के अधिकारी के जरिए तुरंत डॉक्टरों की दूसरी टीम भिजवाई और ऑपरेशन करवाया. वहीं आरोपी डॉक्टर के खिलाफ तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है. 

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चाय न मिलने पर डॉक्टर ने छोड़ा ऑपरेशन

सौम्या शर्मा ने कहा कि शुक्रवार, 3 नवंबर को मौदा तहसील के सरकारी अस्पताल में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन रखा गया था. ऑपरेशन करने के लिए रामटेक तहसील के RH सरकारी अस्पताल के डॉक्टर तेजरंग भालवी को बुलाया गया था. उन्होंने 4 ऑपरेशन किए और 4 छोड़कर चले गए, ऐसी खबर उनको पंचायत समिति सदस्य ने दी. उन्होंने तुरंत नागपुर जिला परिषद के अरोग्य अधिकारी को फोन कर बाकी के ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों को भेजने को कहा.

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आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश

उनको बताया गया कि डॉक्टर तेजरंग को चाय नहीं मिली इसलिए वो ऑपरेशन छोड़ कर चले गए. उन्होंने इस मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए हैं. जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है. रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सौम्या शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, अगर चाय के लिए डॉक्टर ऑपरेशन छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ आईपीएस की 304 के तहत कर्रवाई होनी चाहिए.
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