महाराष्ट्र : महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करना बीजेपी विधायक पर पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की FIR

पीड़िता का आरोप लगाया कि उसके दो बच्चों और उसके पति के भाई समेत परिवार के अन्य सदस्यों को के साथ भी मारपीट की गई है.

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नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के एक विधायक के खिलाफ महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी विधायक के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला ने आरोपी विधायक पर अपने पति की पिटाई करने का भी आरोप लगाया है. पूरा मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में चिमूर निर्वाचन क्षेत्र का बताया जा रहा है. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कीर्तिकुमार उर्फ बंटी भांगडिया के खिलाफ धारा 354 सहित भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिकी के अनुसार, भांगडिया और कम से कम 15 से 20 लोग शनिवार देर रात शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उन्होंने उसके पति से मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पति को उसके घर से घसीटा और उसे पीटा.पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसे भी पीटा गया.

पीड़िता का आरोप लगाया कि उसके दो बच्चों और उसके पति के भाई समेत परिवार के अन्य सदस्यों को के साथ भी मारपीट की गई है. पीड़िता के पति का भाई चिमूर तहसील में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है. इस बीच, विधायक ने भी उसकी मां के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप में पीड़िता के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. 

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वरोरा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आयुष नोपानी ने कहा कि भांगड़िया के खिलाफ छेड़छाड़ के अलावा दंगा करने और गैरकानूनी रूप से एकत्र होने समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ अश्लील हरकत करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

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नोपानी ने बताया कि पुलिस ने विधायक की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. उन्होंने कहा कि पुलिस दोनों पक्षों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकियों की जांच कर रही है. दोनों मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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