MP : सागर में अब कुत्ता पालने पर ढीली करनी होगी जेब, नगर निगम ने टैक्‍स वसूलने का किया फैसला 

सागर ज़िले में बेजुबान को पालने के लिये पहले जेब टटोलनी होगी. पालतू कुत्तों पर नगर निगम टैक्स लगाने का फैसला कर चुका है. इसके बाद पशु प्रेमियों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है.

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सागर नगर निगम पालतू कुत्तों पर टैक्स लगाने का फैसला कर चुका है. (प्रतीकात्‍मक)
भोपाल:

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सागर पहला ऐसा शहर होगा जहां कुत्ता पालने पर टैक्स देना होगा. सागर नगर निगम ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है. हालांकि कुत्ता पालना जेब पर कितना भारी होगा, यह तय होना बाकी है. कुछ पशु प्रेमियों ने कहा कि हां वे इसके लिए टैक्‍स देने के लिए तैयार हैं. वहीं कुछ नगरनिगम के इस फैसले से सहमत नहीं हैं. नगर निगम की साधारण सभा में 48 पार्षदों ने सर्वसम्मति से टैक्स लगाने का फैसला लिया है. इसके पीछे सुरक्षा और सफाई का तर्क दिया जा रहा है. 

सागर ज़िले में बेजुबान को पालने के लिये पहले जेब टटोलनी होगी. पालतू कुत्तों पर नगर निगम टैक्स लगाने का फैसला कर चुका है. इसके बाद पशु प्रेमियों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है. पशु प्रेमी लवेश चौधरी ने कुत्ते पालने पर टैक्‍स देने को गलत बताया है. उन्‍होंने कहा कि लोग कुत्ते पालते हैं, सुरक्षा के लिए निगम का फैसला गलत है. अब टैक्स लेंगे तो गार्डन बनाएं तब हम टैक्स देने के लिये तैयार हैं. 

वहीं पशु प्रेमी विनोद सेन ने इसे हास्‍यास्‍पद बताया है. उन्‍होंने कहा कि कुत्ते को मालिक अपने घर में रखा है, टीका लगवाता है, नगर निगम को आवारा पशुओं को देखना चाहिए, जो पहले से पल रहे हैं.  

नगर निगम अध्‍यक्ष वृंदावन अहिरवार ने कहा कि शहर के पार्षदों ने एकराय होकर ये बात रखी कि आवारा कुत्तों और जिन लोगों ने कुत्ते पाले हैं उससे सब परेशान हैं. टैक्स नगर निगम के लिए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है. अधिकारी अध्ययन करेंगे और फिर निर्णय लिया जाएगा. 

वहीं नगर निगम के आयुक्‍त चंद्रशेखर शुक्‍ला ने कहा कि विभिन्न वार्डों में पालतू कुत्तों द्वारा काटने, आतंक मचाने, कुत्ते को घुमाने सार्वजनिक पार्क में ले जाते हैं, जिससे दूसरों को कष्ट होता है. उन्‍होंने बताया कि नगर निगम की बैठक में तय हुआ कि कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण कराया जाए और टैक्स लिया जाए. निगम जो कानून बनाएगा उसे 1 अप्रैल 2023 से लागू करेंगे. 

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