MP : जुआ रोकने गई पुलिस पर जुआरियों ने किया हमला, सिपाही को लाठी-डंडों से पीटा, देखें Video

बैतूल में होली के मेले में जुआ खेल रहे जुआरियों को जब पुलिस रोकने पहुंची तो उलटा उन्होंने ही पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी वहां से भागे, हालांकि लोगों ने फिर भी एक सिपाही को पकड़ लिया और उसको लाठियों से मारा.

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MP के बैतूल में पुलिसकर्मियों पर जुआरियों ने किया हमला.
बैतूल:

मध्य प्रदेश में गुरुवार को एक हैरान करने वाला नजारा दिखा. यहां पर बैतूल में जुआ खेल रहे जुआरियों को जब पुलिस रोकने पहुंची तो उलटा उन्होंने ही पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. भीड़ ने ऐसे घेर रखा था कि पुलिसकर्मियों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा. बैतूल में चल रहे होली के मेले में जुए को पकड़ने गई भैसदेही पुलिस के दल पर गुरुवार को जुआरियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी वहां से भागे, हालांकि लोगों ने फिर भी एक सिपाही को पकड़ लिया.

सूत्रों के मुताबिक, जिस समय यह घटना हुई, थाना प्रभारी तरन्नुम खान भी मौके पर मौजूद थीं, लेकिन चूंकि वो पुलिस वाहन में थीं तो जुआरी उन तक नहीं पहुंच सके. बताया जा रहा है कि भैसदेही से 6 किलोमीटर दूर सिहार में होली के मेले का आयोजन किया गया था. यहां पर आयोजित मेले में कई असामाजिक तत्व जुए का फंड चला रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी तरन्नुम खान चार सिपाहियों को लेकर मेले के जतरा में पहुंची थीं.

यहां सिपाहियों ने जब जुआरियों को थाने लाने की कोशिश की तो वे बेकाबू हो गए. उनके तेवर देखकर मौके पर पहुंचे तीन सिपाही तो भाग निकले लेकिन जुआरियों ने वहां मौजूद सिपाही विवेक पाल को घेर लिया. जुआरियों ने सिपाही के साथ हाथापाई भी की. यहां तक कि उन्होंने सिपाही को लाठियों से पीटा भी. यहां से पुलिस दल किसी तरह बचकर थाने पहुंचा और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई.

थाना प्रभारी तरन्नुम खान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में पुलिसकर्मी से की गई मारपीट का अपराध दर्ज किया जा रहा है. साथ ही यह जानकारी जुटाई जा रही है कि प्रतिबंध के बावजूद इस स्थान पर मेले का आयोजन किस तरह किया गया था.

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इसका आयोजक कौन था इसकी जानकारी मिलते ही आयोजक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. जिस समय हमला हुआ सिपाही किशोर साहू, प्रशांत गजभिये, एक अन्य भाग निकले थे. एसडीओपी श्री शिवचरण बोहित ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 353, 186 और 332 के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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