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एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट ने युवक की हिंदू युवती से शादी को कर दिया है रद्द
इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी
यह भी पढ़ें : एक ऐसी याचिका जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा- हम भगवान नहीं
केरल में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह हुआ. हाई कोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया और इसे लव जिहाद की संज्ञा देते हुए लड़की को उसके घरवालों के पास भेज दिया था. हदिया (पूर्व नाम अखिहला अशोकन) के पति शफ़ीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 16 अगस्त को इस मामले की जांच NIA को सौंपी थी. याचिका में पति ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिवार वाले उसकी पत्नी का उत्पीड़न कर रहे हैं.
वीडियो : केरल लव जिहाद मामले की जांच करेगी NIA
याचिका में कहा गया है कि लड़की अखिहला अशोकन वीडियो में कह रही है कि वह मुस्लिम की तरह रहना चाहती है. इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट लड़की के पिता को आदेश दे कि वो लड़की को कोर्ट में पेश करे. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा था कि वह केरल के लव जिहाद मामले की जांच करे. कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन एनआईए जांच की निगरानी करेंगे, लेकिन अब रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन ने इससे इनकार कर दिया है. ऐसे में NIA जांच के आदेश को वापस लेना चाहिए. इससे पहले, कोर्ट ने एनआईए से मामले में युवक के कथित लिंक के बारे में दस्तावेज मांगे थे. NIA की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि उसके पास मामले की छानबीन के संदर्भ में कोई दस्तावेज नहीं है. NIA ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो मामले की छानबीन के लिए वह तैयार है.
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