नवनीत राणा FIR रद्द करवाने बॉम्बे HC पहुंचीं, 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कही थी बात

मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया. रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद रविवार देर रात अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया था।

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने की कही थी बात (फाइल फोटो)
मुंबई:

नफरत फैलाने के आरोपी सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने भायखला महिला जेल में स्थानांतरित किया है. वहीं वहीं उनके पति एवं विधायक रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल ले जाया गया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उधर, नवनीत राणा पर राजद्रोह की धारा भी लगाई है. पूरे मामले को लेकर और एफआईआर रद्द करवाने के लिए नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी.

बता दें कि राणा दंपत्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था.

हनुमान चालीसा विवाद : महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार के बिगड़े बोल, राणा दंपत्ति को दी गालियां

मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया. रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद रविवार देर रात अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया था।

एक अधिकारी ने बताया कि उनके पति एवं अमरावती के बडनेरा से विधायक रवि राणा को पहले यहां के ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया था लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल ले जाया गया.

राणा दंपत्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना),धारा 34(सामान्य इरादे) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। बाद में इसमें 124-ए (राजद्रोह) की धारा भी जोड़ी गयी है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Lucknow Breaking: दीवार काटकर 30 लॉकर तोड़े... जानिए कैसे रची गई थी साजिश?
Topics mentioned in this article