आज नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चुनाव अधिकारी को जो कागज सौंपा उसमें होता क्या है, जानें पूरी बात

लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को फार्म-2 ए जमा करना होता है. यह छह पेज का फार्म होता है.इस फार्म के छह भाग होते हैं. इसके पहले भाग में उम्मीदवार को संसदीय क्षेत्र का नाम, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और अपने पते के अलावा इस बात की भी जानकारी देनी होती है.

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नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. उन्होंने तीसरी बार इस सीट से पर्चा भरा है. वो 2014 में पहली बार इस सीट से चुने गए थे. ऐसे में आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि आखिर नामकांन पत्र क्या होता है, जिसे चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले लोग चुनाव अधिकारी के सामने जमा करवाते हैं. इसके साथ यह भी जानते हैं कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र में क्या-क्या जानकारी देनी होती है.

लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को फार्म-2 ए जमा करना होता है. यह छह पेज का फार्म होता है.इस फार्म के छह भाग होते हैं. इसके पहले भाग में उम्मीदवार को संसदीय क्षेत्र का नाम, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और अपने पते के अलावा इस बात की भी जानकारी देनी होती है कि वह व्यक्ति किस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है और वह क्षेत्र किस संसदीय क्षेत्र में आता है. 

निर्दलीय उम्मीदवार क्या भरते हैं?

नामांकन पत्र का दूसरा भाग उन लोगों के लिए होता है जो किसी मान्यता प्राप्त दल की ओर से उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं. इसमें भी उम्मीदवार को पहले हिस्से की तरह अपनी पूरी जानकारी देनी होती है. उन्हें अपने 10 प्रस्तावकों की भी जानकारी देनी होती है.

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फार्म के तीसरे हिस्से में उम्मीदवार को अपनी नागरिकता, आयु और उस पार्टी के बारे में जानकारी देनी होती है, जिसकी ओर से वह चुनाव लड़ना चाहता है. इसी भाग में निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने लिए तीन चुनाव चिन्हों का विकल्प भी देना होता है. इसी हिस्से में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपनी जाति और उपजाति का विवरण देना होता है.

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तीसरे भाग में ही 3A भी है. इसमें उम्मीदवार को उन मामलों की जानकारी देनी होती है, जिनमें उन्हें सजा हुई है. इन मामलों से जुड़ी पूरी जानकारी उम्मीदवार को देनी होती है.

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नामांकन पत्र का चौथा भाग चुनाव अधिकारी की ओर से भरा जाता है. इसमें वो बताते हैं कि उन्हें नामांकन पत्र किस दिन और तारीख और किस समय मिला.इसमें प्रस्तावक की भी जानकारी दी जाती है.

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नामांकन पत्र के पांचवें भाग में चुनाव अधिकारी यह बताते हैं कि नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है.यह जानकारी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (43 ऑफ 1951) की धारा 36 के तहत दी जाती है.

नामांकन पत्र के छठा हिस्सा पावती की तरह होता है.इसमें नामांकन पत्र प्राप्त करने की जानकारी दी जाती है कि किस तारीख को और कब मिला.इसके यह भी बताया जाता है कि उनकी जांच कब और कितने बजे की जाएगी.इसमें चुनाव अधिकारी अपने दस्तखत करता है और तारीख डालता है.

|ऑनलाइन भी भर सकते हैं फार्म

इसके साथ ही उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को एक हलफनामा देना होता है. इसमें उसे अपनी शैक्षणिक जानकारी के साथ-साथ परिवार की चल-अचल संपत्ति, के साथ आपराधिक विवरण देना होता है.

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र को ऑनलाइन भरने की भी सुविधा दी है. चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन के लिए यह लिंक (https://suvidha.eci.gov.in/login) जारी किया है. इस लिंक के जरिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं.

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