125 दिन का रोजगार अब आपका कानूनी हक! लोकसभा में आज पास हो सकता है ऐतिहासिक 'रोजगार गारंटी बिल', जानें आपको क्या मिलेगा?

लोकसभा का सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल (Question Hour) से शुरू होगा. आज का दिन यह तय करेगा कि भारत ग्रामीण रोजगार और तकनीकी प्रगति की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है.

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न्यूक्लियर एनर्जी और रोजगार बिल पर आज लोकसभा में होगी बहस, 11 बजे शुरू होगा सत्र. (फाइल फोटो)
PTI

Delhi News: 17 दिसंबर को लोकसभा का सत्र भारतीय नागरिकों के भविष्य के लिए एक बड़ा दिन साबित होने वाला है. सदन आज दो बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों (Bills) पर विचार करने और उन्हें पारित करने के लिए तैयार है. 'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025' और 'परमाणु ऊर्जा संवर्धन बिल 2025'. इस सत्र का मुख्य आकर्षण ग्रामीण रोजगार और देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने पर है.

125 दिन की नौकरी की गारंटी!

'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' या VB-G-RAM-G बिल 2025 देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है. यह बिल हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी (Statutory Guarantee) प्रदान करता है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पेश किया जाने वाला यह विधेयक 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विज़न के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा लक्ष्य ग्रामीण विकास को गति देना है.

न्यूक्लियर एनर्जी बिल से भारत बनेगा 'परमाणु महाशक्ति'

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 'द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025' को पेश करने वाले हैं. यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाएगा. परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देकर देश की बिजली जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. आयनीकरण विकिरण (Ionising Radiation) का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करना है. परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा (Regulatory Framework) प्रदान करना है.

आज पेश होंगी कई अहम रिपोर्टें

कानूनी एजेंडा के अलावा, लोकसभा आज कई संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) की महत्वपूर्ण रिपोर्टें भी प्रस्तुत करेगी.

  1. अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कल्याण और आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्टें.
  2. असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण पर समिति की तीसरी रिपोर्ट.
  3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, खान, स्टील और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) संशोधन बिल से जुड़ी रिपोर्टें भी शामिल हैं.

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