स्थानीय निकाय चुनाव : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तलब की

राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने कहा कि याची ने पिछड़ा वर्ग की सूची प्राप्त करने के लिए किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया है.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
अदालत ने कहा कि वह याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करेगी. (फाइल फोटो)
लखनऊ:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नगर निकाय चुनाव के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को गुरुवार को उसके समक्ष पेश करे. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी निवासी विकास अग्रवाल द्वारा आरक्षण सम्बंधी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. 

याचिका में 30 मार्च को आरक्षित सीटों के लिए जारी अधिसूचना में नगर पंचायत निघासन की सीट आरक्षित किए जाने को चुनौती दी गई है.

याची के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और 30 मार्च की अधिसूचना पर आपत्ति दाखिल करने के लिए छह अप्रैल की अंतिम तिथि नियत कर दी गई. याचिकाकर्ता ने कहा कि राजनीतिक तौर पर जिन जातियों को पिछड़ी जाति माना गया है, उनकी सूची भी सार्वजनिक नहीं की गई.

राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने कहा कि याची ने पिछड़ा वर्ग की सूची प्राप्त करने के लिए किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया है.

इस पर याची की ओर से बताया गया कि वह कई बार जिलाधिकारी कार्यालय में अनुरोध कर चुका है लेकिन उसे सूची उपलब्ध नहीं कराई गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अदालत ने गुरुवार को उक्त रिपोर्ट तलब की. अदालत ने कहा कि वह याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करेगी. 

यह भी पढ़ें -

-- दिल्ली एयरपोर्ट 2022 में दुनिया का नौवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा: एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल
-- बंगाल सरकार ने हनुमान जन्मोत्सव पर तीन जिलों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का लिया फैसला

Advertisement
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Saif Ali Khan पर हमला करने वाले हमलावर ने माना अपना जुर्म, Bangladesh कनेक्शन के भी सबूत मिले
Topics mentioned in this article