शराब घोटाला मामला : संजय सिंह की जमानत याचिका पर SC ने की सुनवाई, ईडी को नोटिस जारी

संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा है कि 4 अक्टूबर 2023 को उनकी अवैध गिरफ्तारी से पहले उन्हें पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत नोटिस नहीं दिया गया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. दरअसल, संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की शराब घोटाला मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है. 

संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा है कि 4 अक्टूबर 2023 को उनकी अवैध गिरफ्तारी से पहले उन्हें पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत नोटिस नहीं दिया गया था. उनकी गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है, जिन्हें वर्तमान मामले में 03 अक्टूबर 2023 को माफ़ी मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत पर यह कहकर विरोध किया था कि आप के राज्यसभा सांसद ने इस कथित अपराध से हुई कमाई को सफेद करने के लिए अपनी कंपनी बनाई थी. ईडी ने कहा था कि काला धन दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति से हुए कारोबार से आया था. 

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दिल्ली की आबकारी नीति अगस्त, 2022 में निरस्त कर दी गई थी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया था.

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