लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को दो हफ्ते का समय

आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो दस महीने से जेल में है और सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर पहले नोटिस जारी कर चुका है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को दो हफ्ते का समय दिया.

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. वहीं पीड़ित परिवारों ने जमानत का विरोध किया. 
अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. 

पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ऐसे संकेत हैं, जो बताते हैं कि अपराध पूर्व नियोजित था. इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी. कोर्ट ने 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया था.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. 

आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो दस महीने से जेल में है और सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर पहले नोटिस जारी कर चुका है.

हाईकोर्ट पहले जमानत दे चुका था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. यूपी सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें-

यूपी में आवारा कुत्ते के भौंकने से परेशान था शख्स, ईंट से मार डाला

यह वीडियो भी देखें : खबरों की खबर: गोपाल इटालिया विवाद और गुजरात में एक बार फिर 'पटेल' कार्ड
Featured Video Of The Day
Iran Saudi Arabia Relation: Haj Yatra की वजह से कैसे दोस्त बन रहे 2 कट्टर दुश्मन? | Khamenei | MBS
Topics mentioned in this article