Law College Gang Rape: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करने का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रगति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया
  • कोर्ट का कोलकाता पुलिस को केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश
  • पीड़िता के वकील ने कहा कि वे कोलकाता पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं
  • सुनवाई तीन जनहित याचिकाओं पर हुई, जिसमें कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रोसेस रिपोर्ट पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. गैंगरेप मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से मामले की केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही, संबंधित कॉलेज को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है.

जांच से संतुष्ट पीड़ित

पीड़िता के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले के बारे में बताया कि वे कोलकाता पुलिस की अभी तक की जांच से संतुष्ट हैं. यह सुनवाई तीन जनहित याचिकाओं (PIL) पर हो रही थी, जिसमें कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. यह मामला कोलकाता में हुए जघन्य गैंगरेप की घटना से जुड़ा है, जिसने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

क्या है मामला

इस मामले में आरोप है कि पूर्व छात्र मोनोजीत उर्फ मैंगो मिश्रा ने 25 जून की शाम को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में सुरक्षा गार्ड के कमरे में प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रेप किया, जबकि संस्थान में उसके वरिष्ठ अहमद और मुखर्जी ने उसकी मदद की. इस मामले में पुलिस तीन आरोपियों समेत एक गार्ड को भी गिरफ्तार कर चुकी है. जो कि पुलिस रिमांड पर है. अब पुलिस इस मामले की हर कड़ी खोजने में जुटी है.

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