केजरीवाल की जमानत पर जब वकील सिंघवी ने दी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान की दलील, जानें क्या कहा

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का जिक्र किया गया है.

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नई दिल्ली:

अबकारी नीति केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 जून को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. जिसपर सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का जिक्र किया गया है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, "तीन दिन पहले हमने देखा पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए, उन्हें दोबारा दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया गया. लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं, हम वैसा देश नहीं है. हम वैसा देश नहीं हैं, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता."

केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं: सिंघवी
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, "अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले. तारीखें इस बात का बयान देती हैं कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नही थी. ये केवल इंश्‍योरेंस अरेस्ट था. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इंटेरोगेशन गिरफ़्तारी का आधार नहीं हो सकता. ये कोई पोस्ट ऑफिस सिस्टम नहीं है. अरविंद की गिरफ्तारी को लेकर 25 जून को एक अर्जी दाखिल की गई. निचली अदालत ने केवल एक आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत दे दी. आर्टिकल 21 और 22 को इस मामले में अनदेखा किया गया. इस मामले में केवल एक आधार था कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं."

सिंघवी ने कोर्ट से कहा, "सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया. केवल कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है. एक भी आधार नहीं बताए गए कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? अरविंद केजरीवाल को बिना सुने 25 जून को सीबीआई की अर्जी को मंजूरी मिल गई और गिरफ्तार किया गया."

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अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल की ब्लड शुगर 5 बार सोते हुए 50 के नीचे जा चुकी है. क्या मैं (केजरीवाल) समाज के लिए खतरा हूं? इस मामले में सबको जमानत मिल रही है, मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है लेकिन मुझे बेल नहीं मिल रही है. तथ्यों को देखते हुए जमानत दी जाए.
 

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क्या है पूरा मामाल?
CM केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 जून को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को बीजे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई के मामले में वह अब भी जेल में हैं.

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