केरल (Kerala) में एक सत्र अदालत ने अलप्पुझा जिले के वेनमोनी गांव में नंवबर 2019 में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या के जुर्म में बांग्लादेशी (Bangladesh) नागरिक को मौत की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय केनेथ जॉर्ज ने पहले आरोपी लबलू हसन को बुजुर्ग दंपति की हत्या (Murder) के जुर्म में मौत की सजा सुनायी. साथ ही लूटपाट के दौरान जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने और अपराध को अंजाम देने के इरादे से घर में घुसने के दोष में उम्रकैद की सजा भी सुनायी.
दूसरे आरोपी जुवल हसन को हत्या, लूटपाट के दौरान जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने और अपराध को अंजाम देने के इरादे से किसी घर में घुसने के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. हसन भी बांग्लादेशी नागरिक है. अदालत ने कहा कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. इसके अलावा अदालत ने दोनों पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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अतिरिक्त लोक अभियोजक एस सोलोमन ने बताया कि जिस तरीके से बुजुर्ग महिला की हत्या की गयी वह भयावह और क्रूर था. यह दुर्लभ से दुर्लभत की श्रेणी में आता है. दूसरे आरोपी को कम उम्र के कारण मौत की सजा नहीं दी गयी. अपराध को अंजाम देने के वक्त उसकी उम्र 21 साल थी और उसके घर में बूढ़े माता-पिता हैं. इस फैसले की जानकारी देते हुए अभियोजक ने बताया कि दोनों आरोपी दो नवंबर 2019 को चेंगन्नूर पहुंचे और सात नवंबर 2019 को वे नौकरी के लिए पीड़ित ए पी चेरियन (76) और उनकी पत्नी इलीकुट्टी चेरियन (68) के पास गए थे.
उन्होंने बताया कि पीड़ित दंपति की बेटी की मौत हो गयी थी और 14 नवंबर 2019 को उसकी पुण्यतिथि थी इसलिए उन्होंने दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को सफाई के काम के लिए रख लिया था. उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के सोने के आभूषण देखे. इसके अगले दिन दोपहर को वे पीड़ित के घर गए और कुछ रिश्तेदारों के लिए रहने की जगह तलाश करने की आड़ में वे महिला के पतिा को घर से बाहर ले गए और सिर पर लोहे की छड़ से वार कर उसकी हत्या कर दी.
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अभियोजक ने बताया कि इसके बाद वे फावड़े के साथ घर में घुसे और रसोई में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी. उन्होंने इस घटना का पता अगले दिन चला और पुलिस ने चेन्नई में उनका पता लगाया तथा उन्हें पकड़ लिया. दोनों के पास से सोने के 45 सिक्के, 17,000 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और एक पर्स बरामद किया, जो पीड़ितों के थे.
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