देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला इलाके में युवती को कार से टक्कर मारने के बाद कई किमी तक घसीटने के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों की पुलिस हिरासत चार दिन बढ़ाने के आदेश दिए हैं. रोहिणी कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी मनोज मित्तल के वकील ने कहा कि वो सिर्फ गाड़ी में पीछे बैठा था. कोर्ट ने मनोज के वकील को उससे मिलने की इजाज़त दी है. आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी के दौरान कोर्ट ने पूछा किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है. इस पर सभी आरोपियों ने कहा कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी.
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पांच दिन की कस्टडी की मांग करते हुए कहा- हमने इस मामले में 201, 304, 304A, 120B सेक्शन लगाए हैं, इसमें सेक्शन 201 साक्ष्यों को नष्ट करने से संबंधित है. इस पर मनोज मित्तल के वकील ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. पुलिस की ओर लंबी कस्टडी की मांग की जा रही है. कोर्ट ने जब पूछा कि 5 दिन की रिमांड में क्यों चाहिए तो पुलिस दिल्ली की ओर से बताया गया कि घटना का रुट बहुत लंबा है, तकरीबन 13 किलोमीटर का रूट है. पिछले 3 दिनों में आरोपियों की पेट्रोल पंप की फुटेज बरामद की है. वे मुरथल भी गए लेकिन वहां की फुटेज नहीं मिली. दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना का काफी लंबा रुट है, उसे बाकी दो आरोपियों को भी पकड़ना है. इसलिए 5 दिन की रिमांड चाहिए. मनोज मित्तल के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि ये साधारण 279 और 304 ए का जमानती अपराध का मामला है. इस पर कोर्ट ने कहा कि 304 का मामला है ये जमानती नहीं है.
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