हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कंगना ने किसान आंदोलन में एक महिला पर पैसे लेकर विरोध-प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था. इस मामले में पीड़ित महिला महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी. लेकिन अब अदालत ने इस शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद कंगना के खिलाफ 2021 से रुका हुआ मुकदमा फिर से शुरू हो जाएगा.
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कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत नहीं हुई रद्द
दरअसल किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने एक महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया गया था इन महिलाओं को पैसे देकर आंदोलन में लाया गया था. इसके खिलाफ बठिंडा की रहने वाली महिंदर कौर ने 2021 में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी.
100-100 रुपए लेकर धरने में आने का लगाया था आरोप
यह मामला साल 2021 से जुड़ा है. जब देश में किसान आंदोलन जोरों पर था. उस दौरान कंगना ने एक्स पर एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट में उन्होंने बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की रहने वाली महिला किसान महिंदर कौर पर 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने का आरोप लगाया था. कंगान की उसी पोस्ट के खिलाफ बुजुर्ग ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा कोर्ट का रुख किया था. हालांकि उस पोस्ट को कंगना ने बाद में हटा लिया था.हालांकि कंगना ने इस पर कहा था कि उन्होंने एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था. लेकिन अब अदालत ने उनको राहत नहीं दी है.
कंगना रनौत पर क्या था आरोप?
महिंदर कौर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने दिल्ली के शाहीन बाग की महिला से जोड़कर उनकी इमेज को खराब किया. मजिस्ट्रेट ने भी ये बात मानी थी कि कंगना का ये बयान महिंदर कौर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था. साथ ही उन्होंने कंगना के खिलाफ समन भी जारी किया था. उन्होंने कहा था कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते कंगना को ज्यादा जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए.