आपने तो उसमें मसाला डाला... सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत देने से किया इनकार, किसान आंदोलन पर किया था पोस्ट

कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या कहते हैं? आपने मसाला डाला क्योंकि किसी लिहाज से यह कोई साधारण पोस्ट नहीं था. इसकी व्याख्या को रद्द करने की याचिका में नहीं माना जा सकता.

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  • सुप्रीम कोर्ट का किसान आंदोलन पर कंगना रनौत की सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में राहत देने से इनकार
  • कोर्ट ने कहा कि कंगना की पोस्ट साधारण नहीं थी, उन्होंने उसमें मसाला डालकर विवाद बढ़ाया था
  • कंगना ने मानहानि मामले की शिकायत रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है
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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन पर पोस्ट किया था. इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि ये कोई साधारण ट्वीट नहीं था बल्कि आपने इसमें मसाला डाला. कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या कहते हैं? आपने मसाला डाला क्योंकि किसी लिहाज से यह कोई साधारण पोस्ट नहीं था. इसकी व्याख्या को रद्द करने की याचिका में नहीं माना जा सकता. आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है.

कंगना ने याचिका वापस ली

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कथित तौर पर मानहानिकारक बयान देने के मामले में शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है. इस मामले की सुनवाई विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ कर रही है. पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाने के बाद, कंगना के वकील ने याचिका को वापस ले लिया. अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना ने मानहानि की उस शिकायत को चुनौती दी, जो उनकी उस पोस्ट को लेकर थी जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी के बारे में टिप्पणी की थी.

सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अहम बातें--

  • कंगना को सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
  • दरअसल ये मामला कंगना की कृषि कानूनों पर की गई पोस्ट से जुड़ा हुआ है
  • कंगना रनौत ने शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली अपनी याचिका को वापस लिया
  • कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या कहते हैं? 
  • कोर्ट ने कहा कि आपने मसाला डाला क्योंकि किसी लिहाज से यह कोई साधारण पोस्ट नहीं था

क्या है मामला

इस मामले की शिकायतकर्ता महिंदर कौर (73), जो 2021 में पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की रहने वाली हैं, उन्होंने जनवरी 2021 में बठिंडा में शिकायत दर्ज कराई थी. बठिंडा की एक अदालत में उनकी शिकायत में दावा किया गया था कि कंगना ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ "झूठे आरोप लगाए और कहा कि वह वही "दादी" हैं जो शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थीं. कंगना के वकील ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि बठिंडा अदालत का समन आदेश दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन होने के कारण टिकने योग्य नहीं है.

निचली अदालत में खारिज हो चुकी है याचिका

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अगस्त को रनौत की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उन्हें स्वयं उनकी नजर में, बल्कि दूसरों की नजर में भी नीचा दिखाया है. इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना किसी हाल में दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता.''

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