धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण महाराज गिरफ्तार

कालीचरण महाराज ने अपने संबोधन में कहा था कि इस्लाम का उद्देश्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है. उसने यह भी घोषणा की 'मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को नष्ट कर दिया... नाथूराम गोडसे को सलाम, जिन्होंने उन्हें मार डाला.'

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कालीचरण महाराज ने बापू की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की तारीफ भी की थी.

भोपाल:

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में ‘अपमानजनक' टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है. मध्यप्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है.रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कालीचरण की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कालीचरण ने खजुराहो में एक गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई थी लेकिन वो वहां रूका नहीं था, उस गेस्ट हाउस से उसने चेक आउट भी नहीं किया ताकि पुलिस को चकमा दे सके. कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बाघेश्वरी धाम के करीब एक शख्स के घर पर रुका था. पुलिस से बचने के लिये उसके तमाम साथियों ने भी फोन बंद कर दिये थे. पूरे दिन पुलिस ने सुराग तलाशे और सुबह तड़के 8-10 पुलिसकर्मियों की टीम उसे गिरफ्तार कर रायपुर रवाना हो गई. आज शाम तक उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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महाराष्ट्र के अकोला से आए कालीचरण महाराज ने अपने संबोधन में कहा था कि इस्लाम का उद्देश्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है. उसने यह भी घोषणा की कि 'मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को नष्ट कर दिया... नाथूराम गोडसे को सलाम, जिन्होंने उन्हें मार डाला.' कालीचरण महाराज ने मांग की कि लोग हिंदू धर्म की "रक्षा" करने के लिए एक 'कट्टर हिंदू नेता' चुनें.

कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जो खुद धर्म संसद में मौजूद थे, बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान, पुलिस ने कालीचरण के महात्मा गांधी और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दी गई टिप्पणी के वीडियो को भी जब्त कर लिया था.

उधर, टिकरापारा पुलिस ने विवेचना के बाद कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124A समेत 5 और धाराएं जोड़ी हैं. विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A IPC का भी समावेश किया गया है.

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