'पब्लिसिटी के लिए फाइल की थी याचिका' : 5G मामले में जूही चावला पर की गई टिप्पणी कार्यवाही से हटाई गई

खंडपीठ ने जूही चावला की अपील को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के 4 जून, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चावला और दो अन्य के वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह वाद ''त्रुटिपूर्ण'' है और इसे ''कानून का दुरुपयोग'' करते हुए ''प्रचार पाने'' के लिये दायर किया गया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
जूही चावला को कोर्ट से मिली ये राहत
नयी दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) के खिलाफ इन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया कि उन्होंने प्रचार पाने या पब्लिसिटी के लिए 5जी नेटवर्क स्थापित करने को चुनौती देने वाला वाद दायर किया था. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने चावला पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया और कहा कि चावला ने 5जी मुद्दे को हल्के-फुल्के तरीके से नहीं लिया था.

'6 महीने हो गए, आप अब आ रहे हैं' : 5G के खिलाफ जूही चावला की अपील पर हाईकोर्ट ने कहा

खंडपीठ ने जूही चावला की अपील को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के 4 जून, 2021 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चावला और दो अन्य के वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह वाद ''त्रुटिपूर्ण'' है और इसे ''कानून का दुरुपयोग'' करते हुए ''प्रचार पाने'' के लिये दायर किया गया.

Featured Video Of The Day
Texas Flood: डूब गया टेक्सास शहर! पानी की मनमानी की खौफनाक वीडियो | America | News Headquarter
Topics mentioned in this article