कोर्ट ने यासीन मलिक की गांधीवादी सिद्धांत का पालन करने की दलील को खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कश्मीरी आतंकवादी नेता यासीन मलिक की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन कर रहा है.

विज्ञापन
Read Time: 19 mins
अदालत ने कहा कि यासीन मलिक ने सरकार के अच्छे इरादों के साथ विश्वासघात किया
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कश्मीरी आतंकवादी नेता यासीन मलिक की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन कर रहा है. अदालत ने कहा कि यासीन मलिक ने घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा के बावजूद, न तो हिंसा की निंदा की और न ही विरोध को बंद किया है. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मलिक की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसने 1994 में बंदूक छोड़ दी थी और उसके बाद उसे एक राजनेता के तौर पर मान्यता मिली थी. अदालत ने कहा कि  "मेरी राय में, इस दोषी में कोई सुधार नहीं है."

अदालत ने कहा "यह सही हो सकता है कि अपराधी ने वर्ष 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन उसने वर्ष 1994 से पहले की गई हिंसा के लिए कभी कोई खेद व्यक्त नहीं किया था. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब उसने दावा किया था वर्ष 1994 के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, भारत सरकार ने इसे एक मौका दिया कि वो सही मुद्दों के साथ आगे बढ़ें इसे उचित प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया गया. लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं देखने को मिला.अदालत ने कहा कि दोषी ने हिंसा से परहेज नहीं किया है.

अदालत ने कहा कि यासीन मलिक ने सरकार के अच्छे इरादों के साथ विश्वासघात करते हुए उसने राजनीतिक संघर्ष की आड़ में हिंसा को अंजाम देने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया. दोषी ने दावा किया है कि उसने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था. हालांकि, जिन सबूतों के आधार पर आरोप तय किए गए और दोषी ने जो अपना गुनाह कबूल किया, वह कुछ और ही बयां करता है.कोर्ट ने कहा कि पूरे आंदोलन को  एक हिंसक आंदोलन बनाने की योजना मलिक के द्वारा बनायी गयी. 

Advertisement

न्यायाधीश ने कहा कि हमें यहां ध्यान देना होगा कि अपराधी महात्मा गांधी का आह्वान नहीं कर सकता है और उनके अनुयायी होने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी.
ये भी पढ़ें-

Advertisement

Video : यासीन मलिक को किन-किन धाराओं में हुई सजा, बता रहे हैं अलगाववादी नेता के वकील

Advertisement
Featured Video Of The Day
Arrest Warrant Against Netanyahu: ICC के गिरफ्तारी वारंट विश्व के बड़े देखों का क्या रुख ?
Topics mentioned in this article