दिल्ली दंगों के आरोपी JNU छात्र शरजील इमाम को SC से राहत

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश में से अपने खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र तथा दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि हाईकोर्ट द्वारा शरजील की भूमिका से जुड़ी कोई भी टिप्पणी शरजील को प्रभावित नहीं करेगी.

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश में से अपने खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की थी.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों की साजिश में शामिल होने को लेकर 18 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में इमाम को भी शामिल किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में शरजील इमाम ने दलील दी है कि वह तो उमर खालिद वाले उस मुकदमे में पक्षकार था ही नहीं, तो उस पर कोई भी टिप्पणी उचित नहीं है, लिहाज़ा उसे आदेश से निकाला जाए.

साथ ही, शरजील की मांग थी कि उस आदेश पर एकतरफा रोक लगाई जाए, क्योंकि उमर खालिद की जमानत अर्जी के साथ उनकी जमानत अर्जी की सुनवाई हुई, तो इसमें उसका क्या कसूर था.

Featured Video Of The Day
Champions Trophy: India vs Pakistan- भारत-पाक मैच को लेकर उत्साह में दिल्ली के फैंस, सुनिए क्या कहा?
Topics mentioned in this article