बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत के खिलाफ मामले में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. कंगना रनौत की ट्रांसफर याचिका को लेकर उन्होंने कैविएट दाखिल की है. गौरतलब है कि जावेद अख्तर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. कंगना ने सारे मामलों को मुंबई से हिमाचल ट्रांसफर करने के लिए याचिका दाखिल की है. जावेद अख्तर ने कैविएट में कहा है कि कंगना की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए.
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गौरतलब है कि जावेद अख्तर (Defamation case by Javed Akhtar) द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के पेश नहीं होने पर मुम्बई की एक कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने एक फरवरी को रनौत को समन जारी कर एक मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. कंगना रनौत के सोमवार को अदालत में पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट आरआर खान ने अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया. इससे पहले, निचली अदालत ने बताया था कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई है. रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अदालत में दलील दी थी कि अभिनेत्री के खिलाफ समन कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया और इसलिए यह 'विधि विरुद्ध' है.
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बाद में इस मामले में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सोशल मीडिया पर टिप्पणी के लिए मुंबई में चल रहे तीन आपराधिक मामलों को हिमाचल ट्रांसफर करने की मांग को लेकर उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि अगर ट्रायल मुंबई में चलता है तो उनको शिवसेना नेताओं की निजी प्रतिशोध की वजह से जान का खतरा है.