लगता है हाईकोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल... दर्शन यूगुदीप मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन मामले में ये सुनवाई कर्नाटक सरकार की याचिका के आधार पर की है. कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में याचिक दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए थे.

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कन्नड़ फिल्म के अभिनेता की और बढ़ सकती है मुश्किलें
नई दिल्ली:

कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता और हत्या का आरोप झेल रहे दर्शन यूगुदीप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से उन्हें मिली जमानत पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी फाइनल सुनवाई 22 जुलाई को करेगा. 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन मामले में ये सुनवाई कर्नाटक सरकार की याचिका के आधार पर की है. कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में याचिक दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए थे. 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने टिप्पणी की कि लगता है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय उचित विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की. और दर्शन के वकील कपिल सिब्बल से अपनी दलीलें तैयार रखने को कहा है.  जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष पीड़ित याचिकाकर्ता की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने आरोप लगाया कि दर्शन एक अहम गवाह के साथ मंच पर बैठे थे. सिब्बल ने गवाह की अहमियत पर आपत्ति जताई है. 

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