Corona Lockdown में 'दोस्तों संग शराब पीने निकली' भारतीय मूल की महिला को Singapore में जेल

सिंगापुर (Singapore) में 7 अप्रेल  2020 से 1 जून तक कोविड के दौरान सर्किट ब्रेकर प्रतिबंध लगे हुए थे. ऐसे में महिला को मौखिक चेतावनी भी दी गई थी और भविष्य में दोबारा ऐसा ना करने को कहा गया था लेकिन उसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया.

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महिला ने कोविड नियमों पर मौखिक चेतावनी भी नज़रअंदाज की थी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिंगापुर (Singapore) में कोविड-19 (Covid) नियमों को ना मानने पर एक भारतीय मूल की महिला को जेल की सजा दी गई है.  महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों एवं नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय मूल की एक महिला को 10 सप्ताह कारावास की सजा सुनाई गयी है. महिला पर आरोप है कि वह शराब पीने के लिए कई बार अपने घर से बाहर निकली और दोस्तों से भी मिली. 37 साल की लेचिमी (Letchimi) सिंगापुर की नागरिक है लकिन मूल रूप से भारतीय है.  इस महिला को बृहस्पतिवार को कोविड -19 (अस्थायी उपाय अधिनियम) के तहत तीन आरोपों में दोषी ठहराया गया. समाचार पत्र द स्ट्रेट्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सजा सुनाते समय लेचिमी पर लगे सात आरोपों पर विचार किया गया.

उप लोक अभियोजक (डीपीपी) केनेथ की ने अदालत में कहा कि लेचिमी ने पांच अप्रैल से 21 मई 2020 के बीच छह नियमों का उल्लंघन किया और पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ा. 

सिंगापुर में 7 अप्रेल  2020 से 1 जून तक कोविड के दौरान सर्किट ब्रेकर प्रतिबंध लगे हुए थे. इसके दौरान जनता पर निजी स्थानों पर आने-जाने पर प्रतिबंध थे. ऐसा कोविड संक्रमण नीचे लाने के लिए किया गया था. इससे पहले मार्च के आखिरी दिनों से ही दफ्तर और स्कूलों में 10 से अधिक लोगों के एक जगह इकठ्ठा होने पर भी प्रतिबंध थे. 

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डीपीपी की ने बताया, उसे मौखिक चेतावनी भी दी गई थी और भविष्य में दोबारा ऐसा ना करने को कहा गया था लेकिन उसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया.  उसके साथ के एख और व्यक्ति रविंद्रन मारिुमुथू को आठ हफ्ते की जेल की सजा दी गई.  

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