लोकसभा में पारित हुआ आयकर विधेयक 2025, कल तक के लिए स्‍थगित हुई सदन की कार्यवाही

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्‍वनिमत से पारित कर दिया.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया. (फाइल)
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  • लोकसभा ने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किया था.
  • नया विधेयक प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल करते हुए कर कानून को सरल बनाने का प्रयास करता है.
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नई दिल्ली:

लोकसभा ने सोमवार को आयकर संबंधी उस नए विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी, जो आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस विधेयक में प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है. साथ ही कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 भी लोकसभा में पारित हो गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्‍थगित कर दी गई. 

यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जिसमें बीते कुछ साल में कई संशोधन किए गए हैं. यह वर्तमान अधिनियम के मूल कर प्रावधानों को बरकरार रखता है और मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने का प्रावधान करता है.

आयकर विधेयक 2025 को इसलिए लाया गया

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है, ‘‘प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं. इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे.''

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प्रवर समिति ने की थी कुछ बदलावों की सिफारिश

सरकार ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिश की थी. उक्त विधेयक को शुक्रवार को सदन में वापस ले लिया गया.

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विधेयक के कथन में कहा गया है, ‘‘मसौदे की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में सुधार किए गए हैं. इसलिए, सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया. परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने के लिए आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है.''

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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