खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई... FSSAI ने ई‑कॉमर्स कंपनियों को दी चेतावनी

सभी कंपनियों को अपने वेयरहाउस और स्टोरेज फैसिलिटी की जानकारी FoSCoS  पोर्टल पर देनी होगी, साथ ही उनकी तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी. फूड प्रोडक्ट की "Use By / Expiry Date" ग्राहक इंटरफेस पर दिखाने की संभावना पर भी चर्चा हुई.

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नई दिल्ली:

FSSAI और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक हुई. इसमें खाद्य सुरक्षा को सर्वोपरि बताया गया. FSSAI के सीईओ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा. नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नई दिल्ली में FSSAI मुख्यालय में हुई इस बैठक में 70 से अधिक ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

बैठक का मकसद पूरे ई-कॉमर्स खाद्य आपूर्ति तंत्र में स्वच्छता और सुरक्षा को मजबूत करना था. सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को हर रसीद, बिल और कैश मेमो पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना अनिवार्य किया गया.  FSSAI का ‘Food Safety Connect' ऐप सभी कंज़्यूमर डॉक्युमेंट्स पर दिखाना जरूरी होगा.

सभी कंपनियों को अपने वेयरहाउस और स्टोरेज फैसिलिटी की जानकारी FoSCoS  पोर्टल पर देनी होगी, साथ ही उनकी तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी. फूड प्रोडक्ट की "Use By / Expiry Date" ग्राहक इंटरफेस पर दिखाने की संभावना पर भी चर्चा हुई.

सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के फूड हैंडलर्स को FSSAI की फॉस्टक ( फूड सेफ्टी ट्रेंनिंग सर्टिफिकेट) ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। ट्रेनिंग प्लान FSSAI को भेजना होगा. हर वेयरहाउस का FSSAI से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है.

कंपनियों को अपने फूड हैंडलर्स, वेयरहाउस और अन्य जानकारियां FSSAI के साथ साझा करनी होंगी. FSSAI ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पूरी सप्लाई चेन की सामूहिक जिम्मेदारी है. निर्माण से लेकर होम डिलीवरी तक. FSSAI की प्रतिबद्धता है कि ग्राहक तक सुरक्षित भोजन पहुंचे- चाहे वो रिटेल से खरीदें या ई-कॉमर्स से.

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