मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पेश महाभियोग प्रस्ताव खारिज, TMC की अगुआई में विपक्ष ने किया था पेश

कुछ दिनों पहले TMC की अगुआई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था. भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का यह पहला मामला था. 

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार.

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 130 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित उस प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद से हटाने की मांग की गई थी. मालूम हो कि कुछ दिनों पहले TMC की अगुआई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था. भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का यह पहला मामला था. 

13 मार्च को तृणमूल कांग्रेस ने 10 पन्नों से ज्यादा की नोटिस में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने जाने के 7 कारणों का जिक्र किया गया था. इन 7 बिंदुओं में बिहार की SIR प्रक्रिया का ज़िक्र किया गया है. लोगों के वोटिंग के अधिकार को छीनने की बात भी की गई है. साथ ही कुछ राजनीतिक दलों के प्रति पक्षपात करने का आरोप भी लगाया गया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र भी किया गया था.

इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के सभापति ने गंभीर विचार-विमर्श किया. सभी जरूरी पहलुओं और मुद्दों का मूल्यांकन करने के बाद, सभापति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

खबर अपडेट की जा रही है. 

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