5 साल में नहीं बना नेशनल हाईवे, तो किसानों को जमीन वापस! NH ऐक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी

हाईवे डेवलेपमेंट के लिए अधिग्रहित भूमि सरकार द्वारा उनके मूल मालिकों को लौटा दी जाएगी, अगर इसका इस्‍तेमाल 5 साल तक नहीं किया जाता है.

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...तो नेशनल हाईवे बनाने के काम में आएगी तेजी
नई दिल्‍ली:

नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार 'नेशनल हाईवे एक्‍ट' में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि कानून में बदलाव के मुताबिक, अगर हाईवे डेवलेपमेंट के लिए अधिग्रहित भूमि सरकार द्वारा उनके मूल मालिकों को लौटा दी जाएगी, अगर इसका इस्‍तेमाल 5 साल तक नहीं किया जाता है. सूत्रों के मुताबिक, हाईवे अथॉरिटी या भूमि मालिकों को भी तीन महीने बाद अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की राशि पर कोई आपत्ति दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी. इन प्रावधानों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन में प्रस्तावित किया है. 

सूत्रों का कहना है कि इन बदलावों का मकसद एनएच डेवलेपमेंट और सड़क किनारे सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के काम को तेज करना और मध्यस्थता को कम करना है. प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, सरकार किसी राजमार्ग के रेल और हवाई सहित परिवहन के अन्य साधनों के साथ किसी भी इंटरचेंज को एनएच घोषित कर सकेगी. मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को को पूरा करने के लिए ये प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. 

नागरिक उड्डयन, रेलवे, रक्षा, शिपिंग, कोयला और पर्यावरण, तथा कानूनी मामलों और राजस्व विभागों सहित मंत्रालयों ने प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी-अपनी राय दी है. प्रस्तावों के अनुसार, सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस होस्ट करने के लिए एक पोर्टल होगा, और राजमार्ग खंडों के संचालन के लिए सड़क के किनारे की सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं, टोल और कार्यालयों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है. 

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राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद प्रक्रिया के अंत तक कोई भी व्यक्ति भूमि के टुकड़ों पर कोई भी अतिक्रमण करने का लेन-देन नहीं कर सकता है. दरअसल, ऐसा देखा गया है कि अधिक मुआवज़ा पाने के लिए भूमि अधिग्रहण की पहली अधिसूचना के बाद जमीन के मालिक घर या दुकानें बनवा लेते हैं.

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