पुणे एलगार परिषद केस में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI से संबंध : NIA

एजेंसी ने दावा किया है कि नवलखा  ISI एजेंट गुलाम नबी फई के नियमित संपर्क में थे और फई द्वारा अमेरिका में आयोजित 'कश्मीरी अमेरिकी परिषद सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए वो तीन बार अमेरिका भी गए थे.

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NIA ने बांबे हाई कोर्ट में दावा किया कि पुणे एलगार परिषद केस में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI से संबंध हैं. (फाइल फोटो)
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गौतम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के संपर्क में थे.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बांबे हाई कोर्ट में ये दावा किया.
नवलखा  ISI एजेंट गुलाम नबी फई के नियमित संपर्क में थे.
मुंबई:

पुणे एलगार परिषद केस में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के संपर्क में थे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बांबे हाई कोर्ट में ये दावा किया. एजेंसी ने गौतम नवलखा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दायर ऐफिडेविट में दावा किया है कि नवलखा ने आईएसआई ऑपरेटिव के लिए माफी मांगने के लिए अमेरिकी अदालत को पत्र लिखा था.

एजेंसी ने दावा किया है कि नवलखा  ISI एजेंट गुलाम नबी फई के नियमित संपर्क में थे और फई द्वारा अमेरिका में आयोजित 'कश्मीरी अमेरिकी परिषद सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए वो तीन बार अमेरिका भी गए थे. फई को अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने जुलाई 2011 में आईएसआई और पाकिस्तान सरकार से धन स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. एनआईए ने कहा कि नवलखा ने अमेरिकी अदालत में फई के मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश को पत्र भी लिखा था.
एजेंसी का ये भी दावा है कि फई ने नलवखा को आईएसआई प्रमुख से भी मिलवाया था. इससे साफ है कि नवलखा के संबंध आईएसआई से हैं. इसके अलावा एनआईए ने यह भी दावा किया है कि नवलखा ने कश्मीर अलगाववादी और माओवादी आंदोलनों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न मंचों और कार्यक्रमों में भाषण दिए हैं.  

नवलखा को सीपीआई (माओवादी) संगठन की गुप्त गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. एनआईए ने यह भी दावा किया कि नवलखा ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को मानवाधिकारों के लिए काम के रूप में पेश किया. NIA ने दावा किया है कि नवलखा ने सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कृत्यों को अंजाम दिया है. मामले में अभी सुनवाई होनी है.

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