कानूनों के उल्लंघन के लिए गृह मंत्रालय ने 5 NGO का FCRA पंजीकरण किया रद्द

देश में 17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे. केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किये हैं.

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नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए कम से कम पांच गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का पंजीकरण रद्द कर दिया है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं.

एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करने के चलते अब ये एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही मौजूदा उपलब्ध धन का इस्तेमाल कर पाएंगे.

सूत्रों ने बताया कि इन एनजीओ ने एफसीआरए के प्रावधानों के विपरीत गतिविधियों में शामिल होकर कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके चलते पंजीकरण रद्द कर दिया गया.

देश में 17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे. केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किये हैं. कुल मिलाकर, पिछले दशक में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

पिछले साल संसद में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019-2020 और 2021-2022 वित्तीय वर्षों के बीच 13,520 एफसीआरए-पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान के तौर पर 55,741.51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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