मंडी लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर BJP सांसद कंगना रनौत को HC का नोटिस

जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मंडी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लायक राम नेगी की याचिका की शुरुआती सुनवाई के बाद बुधवार को ये आदेश जारी किया. कोर्ट ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए हैं.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
कंगना रनौत ने पहली बार मंडी सीट से चुनाव लड़ा है और संसद पहुंची हैं.
मंडी:

हिमाचल हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से BJP के टिकट पर सांसद बनीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की सांसदी को चुनौती दी गई है. किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी ने कंगना की सांसदी के खिलाफ याचिका दायर की है. उन्होंने मंडी सीट पर चुनाव रद्द करने की मांग की है. कोर्ट ने याचिका पर एक्ट्रेस को नोटिस भेजा है.
कंगना रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं.

जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मंडी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लायक राम नेगी की याचिका की शुरुआती सुनवाई के बाद बुधवार को ये आदेश जारी किया. नेगी के अनुसार, उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया. इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर और मंडी के डीएम को भी प्रतिवादी बनाया है. उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है. 

कंगना रनौत ने छोटे भाई को दिया शादी का तोहफा, चुनाव जीतने के बाद दिखाई आलीशान घर की झलक

याचिकाकर्ता लायक राम के मुताबिक, उन्होंने 14 मई को मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा. उनका कहना है कि वन विभाग से असामयिक रिटायरमेंट लेने पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के सामने वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे थे.

लायक राम का कहना है कि नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे. उन्हें ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था.

मुस्कुराए, हाथों में थामा हाथ और चलने लगे साथ... संसद भवन में दिखा कंगना और चिराग पासवान का कैंडिड मोमेंट्स
    

याचिकाकर्ता ने बताया, "15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी. इस दिन उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से दिए गए बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने ये दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने बताया कि नामांकन में ये नो ड्यू सर्टिफिकेट न लगाना एक बड़ी गलती है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता. इसके बाद प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया."

प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए. प्रार्थी का कहना है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता, तो शायद वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते. उन्होंने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है, ताकि इस सीट के लिए दोबारा चुनाव हो सके.

Advertisement

आधार कार्ड क्यों मांग रहीं कंगना रनौत? कांग्रेस हुई हमलावर- "हमारे दरवाजे सबके लिए खुले"

Featured Video Of The Day
Kailash Gehlot Resigns: क्या कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने की वजह आतिशी हैं?