हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच में सुनवाई आज

राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक के कई शिक्षण संस्थानों में विरोधी और समर्थक आमने-सामने आ गए हैं (फाइल फोटो)
बेंगलुरु:

हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश द्वारा गठित तीन जजों की बेंच गुरुवार को सुनवाई करेगी. हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में बुधवार को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन एकल न्यायाधीश ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया था कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते है. न्यायमूर्ति दीक्षित ने आदेश में कहा, ‘‘पीठ का यह विचार है कि अंतरिम अर्जियों को भी बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश अवस्थी द्वारा किया जा सकता है.''गौरतलब है कि राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है. 

हिजाब विवाद : आदित्य ठाकरे ने कहा, स्कूलों में तय यूनिफॉर्म का पालन किया जाना चाहिए

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा, ‘‘ऐसे मुद्दे जिन पर बहस हुई और महत्वपूर्ण सवालों की व्यापकता को देखते हुए अदालत का विचार है कि मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना चाहिए कि क्या इस विषय के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है.''न्यायमूर्ति दीक्षित ने आदेश में कहा, ‘‘पीठ का यह भी विचार है कि अंतरिम अर्जियों को भी बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश अवस्थी द्वारा किया जा सकता है.''हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया क्योंकि परीक्षाएं दो महीने दूर हैं और छात्रों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.इस पर मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अनुरोध किया कि लड़कियों को ‘उनकी संस्कृति का पालन करने' की अनुमति दी जाए.कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अंतरिम राहत देने और छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देने का विरोध किया।

VIDEO: हिजाब हमारी आस्‍था है, हर वर्ग के लिए पर्दा अच्‍छा है- हिजाब विवाद पर देवबंद के मुस्लिम

हाईकोर्ट  का आदेश आने से पहले बुधवार की सुबह कर्नाटक मंत्रिमंडल ने इस मामले पर कोई और निर्णय लेने से पहले हिजाब विवाद पर अदालत के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया.कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, ‘‘हमने (मंत्रिमंडल में) हिजाब विवाद पर चर्चा की, पर चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, लिहाजा हमें लगा कि मंत्रिमंडल का आज इस मुद्दे पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा. कोई भी फैसला लेने से पहले अदालत की व्यवस्था का इंतजार करने का निर्णय लिया गया.''

Featured Video Of The Day
Bihar Election Result 2025: PM Modi का Congress पर वार, कह दी ये बात | Breaking News
Topics mentioned in this article