हिजाब मामला: जजों को धमकी देने वाले आरोपी की याचिका पर SC ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब

कर्नाटक हिजाब मामले में जजों को धमकी देने वाले आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है और दोनों राज्यों से जवाब मांगा है.

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आरोपी ने कोर्ट से बेंगलूरू में दर्ज  FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है.
नई दिल्ली:

कर्नाटक हिजाब मामले में जजों को धमकी देने वाले आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है और दोनों राज्यों से जवाब मांगा है. गिरफ्तार आरोपी रहमतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कहा है कि जब पहले ही एक FIR मदुरै में दर्ज है तो बेंगलूरू में दूसरी FIR को रद्द किया जाए. इससे याचिकाकर्ता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. याचिकाकर्ता के लिए इस तरह की FIR के संबंध में दो अलग-अलग राज्यों में विभिन्न अदालतों / पुलिस स्टेशनों का दरवाजा खटखटाना असंभव होगा.  इसके अलावा, दो अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा समानांतर जांच जारी रखना उचित प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा.

दरअसल  पुलिस ने हिजाब विवाद पर हाल के फैसले को लेकर मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित कर्नाटक हाईकोर्ट 
के जजों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मदुरै (तमिलनाडु) के मूल निवासी रहमतुल्लाह को गिरफ्तार किया था. सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में व्यक्ति को तमिल में बोलते हुए जजों को जान से मारने की धमकी देते हुए दिखाया गया था. परोक्ष रूप से धमकी देते हुए, उन्होंने झारखंड में एक जिला न्यायाधीश की घटना का जिक्र किया था, जिसे पिछले साल सुबह की सैर के दौरान एक वाहन ने कुचल दिया था.

इस मामले में आरोपी के खिलाफ मदुरै और बेंगलूरू में FIR दर्ज की गई. ऐसे में आरोपी ने कोर्ट से बेंगलूरू में दर्ज  FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.

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