ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर SC में टली सुनवाई

मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजैफा अहमदी ने मांग की कि इसी से जुड़े दो अर्जियां और भी लंबित हैं. इसीलिए सारे मामलों को एक साथ सुना जाए.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नई दिल्ली:

वाराणसी के ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 
(Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई टल गई. अदालत ने 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई करेंगे. उसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की जाएगी.

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?

दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजैफा अहमदी ने मांग की कि इसी से जुड़े दो अर्जियां और भी लंबित हैं. इसीलिए सारे मामलों को एक साथ सुना जाए.  सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.  अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 

नियमित पूजा की मांग के लिए राखी सिंह ने दायर की है याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना है. गौरतलब है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की नियमित पूजा मामले में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने एक वाद दायर किया था. अभी तक श्रृंगार गौरी की पूरे साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा करने की अनुमति है. बाकी दिनों में वहां पूजा नहीं होती है. ऐसे में रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और राखी सिंह ने अपनी याचिका में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की है. 
 

Advertisement

ये भी पढ़ें- 

Featured Video Of The Day
Digital Arrest Scam: रामकृष्ण आश्रम के स्वामी से 26 दिनों में लूटे 2.52 करोड़ | Cyber Fraud | Crime
Topics mentioned in this article