संभल शाही जामा मस्जिद मामले में HC ने जारी किया नोटिस, निचली अदालत में सुनवाई पर भी लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है. याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने कि की मांग की गई है.

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(फाइल फोटो)
संभल:

उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद के मामले में शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के सर्वे की इजाज़त देने के निचली अदालत के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर नोटिस जारी किया है. 

25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी. इस बीच मामले को लेकर निचली अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी. हिंदू पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा. वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से एसएफए नकवी मौजूद रहे. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में याचिका की गई थी दर्ज

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है. याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने कि की मांग की गई है. याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने कि भी इसमें मांग की गई थी. 

हिंदू पक्ष ने पहले ही हाईकोर्ट में कैविएट की हुई है दाखिल

एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी. हिंदू पक्ष द्वारा पहले ही हाई कोर्ट में इसके लिए कैविएट दाखिल की जा चुकी है. हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था.

19 अक्टूबर को संभल की अदालत ने मस्जिद में सर्वे का दिया था आदेश

संभल के सिविल जज ने 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की अर्जी पर जामा मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश दिया था. मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. 

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