हाथरस मामला: कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार कोर्ट के लिए रवाना, आज होगी सुनवाई

Hathras Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में पीड़िता का परिवार आज हाथरस से लखनऊ सुबह साढ़े 5 बजे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ.

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सुबह 5 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार हाथरस से लखनऊ के लिए हुआ रवाना
हाथरस:

Hathras Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में पीड़िता का परिवार आज हाथरस से लखनऊ सुबह, साढ़े 5 बजे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ. जिसमे SDM अंजलि गंगवार, सीओ शेलेन्द्र बाजपेयी, आदि अधिकारी पुलिस की 6 गाड़ियों से स्कॉर्ट कर रहे है. वही परिवार के 5 लोग जिनमें पीड़िता के मां, पिता, दो भाई व एक भाभी सभी गए हैं. बताया जा रहा है कि कि दोपहर 2 बजे लखनऊ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगे. 

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न्यायालय ने मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) और हाथरस के जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को भी तलब किया है. राज्य सरकार ने अपर महाधिवक्ता वीके साही से कहा है कि वह उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत में मौजूद रहें. हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने रविवार को बताया “हाथरस के पीड़ित परिवार की अदालत में हाजिरी के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए गए जिला जज उच्च न्यायालय के संपर्क में हैं.” हालांकि जायसवाल ने परिवार की सुरक्षा के बारे में विवरण देने से मना कर दिया.

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सूत्रों के मुताबिक परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 60 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए आठ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिनकी मदद से पीड़ित परिवार के घर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित परिवार के घर के दरवाजे पर एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया है जो हर आने जाने वाले का नाम पता एक रजिस्टर में दर्ज कर रहा है.नोडल अफसर नियुक्त किए गए पुलिस उपमहानिरीक्षक शलभ माथुर ने शुक्रवार को कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो एक नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा.

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाथरस कांड का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में आला अधिकारियों को गत 1 अक्टूबर को तलब किया था. न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक को घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 12 अक्टूबर को अदालत में तलब किया था.

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इनपुट एजेंसी भाषा से भी

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